जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से एकल दस्तावेज

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा संसद ने यह उद्घोषणा की है की अब किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन की बात हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड,  या पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेज और विवाह जैसे कई अन्य कार्यो एवं सेवाओं के लिए भी अब जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। यह कानून 01 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है।

इस कानून के लागू हो जाने के बाद उनलोगो को समस्या आने वाली है जिन्होंने अभी तक उपरोक्त दस्तावेज नहीं बनवाये है। गृह मंत्रालय ने इस कानून को लेकर हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी किया था। जिसमे उन्होंने कहा है की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म मृत्यु का डाटा बेस तैयार करना है। ताकि सरकार को भविष्य में कोई  सरकारी योजना बनाने में आसानी हो।

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